November 22, 2024

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

रूपया 50. 00 तक के लोन के लिए करे आवेदन

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुशीनगर के माध्यम से संचालित, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ((पी०एम०ई०जी०पी०) के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण स्तर के बेरोजगार नवयुवक,नवयुवतियां परम्परागत कारीगर जो अपने ही गाव, कस्बे में स्वरोजगार स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते है, ऐसे बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है बैंक के माध्यम से ऋण हेतु योजना बेवसाईट www.kviconlin.gov.in पर आन लाइन आवेदन कर सकते है। आन लाईन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात पासपोर्ट साईज का एक फोटो, आधार, जाति सामान्य को छोड़कर यदि उद्योग ग्रामीण स्तर पर स्थापित किया जाता है तो वहां की कुल जनसंख्या प्रधान के द्वारा जनसंख्या प्रमाण-पत्र शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी०९०द्वारा) अपलोड करने के बाद स्कोर कार्ड पूर्ण कर उसकी सर्ड कापी सभी सलग्नको सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटिया बुजुर्ग सपहा रोड कसया कुशीनगर, नवल एकेडमी के सामने जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत सेवा उद्योग के तहत रू0 10.00 लाख को बढ़ाकर 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र (उत्पादन) कार्य के लिए रू0 25.00 लाख को बढ़ाकर रू0 50.00 लाख कर दिया गया है। इस योजना के तहत सामान्य (पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत स्वयं का अशंदान लगाना होता है। योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त होने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत एवं महिला एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35 प्रतिशत एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त योजना सेवा क्षेत्र में रू0 10.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में रू0 25.00 लाख तक के परियोजना पर उद्योग संचालित होते रहने एवं बैंक के देय किश्तो को समयान्तर्गत जमा करते रहने पर, तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज का भी लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई आवेदक शहरी क्षेत्र का है और अपना उद्यम शहर में लगाता है तो उसे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत आरक्षित वर्ग महिला सहित एवं सामान्य (पुरुष वर्ग) को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है, शहरी क्षेत्र के आवेदक को ब्याज अनुदान का लाभ अनुमन्य नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।