दिव्यांगजन की आकस्मिक सहायता हेतु गठित राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के आवेदन करें

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 के धारा 33 (1) के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांगजन की आकस्मिक सहायता हेतु राज्य निधि का गठन किया गया है। जिसमें दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 04 प्रकार के सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल, ललितकला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बेंच मार्क दिव्यांगता ( 80 प्रतिशत या इससे अधिक) के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय हेतु वित्तीय सहायता तथा उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छांदित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता ।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने एवं अधिक पूछताक्ष हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, संतकबीर नगर, कक्ष सं0- 26 विकास भवन में सम्पर्क कर सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे ‘‘राज्य निधि” से वित्तीय सहायता कराये जाने से सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

rkpNavneet Mishra

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