
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 हेतु जनपद के नगरीय क्षेत्र के नवयुवक/नवयुवतियों को माटीकला (कुम्हारी) से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों जैसे-खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप प्लेट आदि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाईल्स, रूफ, टाईल्स, लैट्रिंग पैन पाइप, वास बेसिन) एवं सजावटी समान (गुलदस्ता, गमला लैम्प आदि) के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदन पत्रों की मांग की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। इस योजना में आवेदक को रू 10 लाख तक ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कराने की व्यवस्था है। परियोजना लागत में कार्यशील पूंजी को छोड़कर पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य है। स्वरोजगार हेतु इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, पुरानी तहसील, बैंक चौराहा, खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 23 है।
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