
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत खुदरा अहिरौली निवासी रमावती देवी ने, एसपी को इस आशय का प्रार्थना पत्र सौंपा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित पुन: विवेचना के आदेश का पालन तरयासुजान थाने के विवेचक द्वारा नहीं किया जा रहा है। विवेचक पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने विवेचना को दूसरे थाने में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।
सीजेएम न्यायालय में पीडिता रमापति देवी पत्नी अवधेश राय ने इस आशय का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पुत्री सरोज राय का विवाह वर्ष 2014 में तरयासुजान के धनन्जय राय के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही सरोज के पति व ससुरालवाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। 21 दिसंबर 2021 को सूचना मिली कि सरोज का शव रेलवे लाइन के किनारे पाया गया। पीड़िता वहां पहुंची तो देखा तो पाया कि मृतका का धड़ रेलवे लाइन के दक्षिण दिशा में व सिर भी उसी दिशा में दस मीटर दूर पाया गया जो ट्रेन से कटने पर कभी भी संभव नही हो सकता। ट्रेन से कटने पर शव का हिस्सा रेलवे ट्रैक के दोनो तरफ होगा। लेकिन पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचक ने मामले मे लीपापोती करते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी। पीडिता ने सीजेएम न्यायालय में इस आशय का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि शव की स्थिति व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से प्राप्त जनसूचना में घटना के दिन रेल विभाग ने उक्त स्थान पर किसी घटना से इंकार किया गया, जिससे स्पष्ट है कि मामला आत्महत्या का नहीं है। सीजेएम ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के अवलोकन के उपरांत विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआईआर को निरस्त करते हुए, 12 अप्रैल 2023 पुन: विवेचना का आदेश पारित किया। पीडित महिला का आरोप है कि पुन: विवेचना के लिए आदेश तरयासुजान थाने पर भेजी गई लेकिन विवेचक उदासीनता बरत रहे हैं। पीडिता ने पूर्व में भी एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया और अब रिमाइंडर दूसरे थाने को विवेचना स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।
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