
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए शासनादेश द्वारा होली के लिए प्रस्तावित अवकाश 08 मार्च (बुधवार) को सम्पूर्ण अवधि तक जनपद देवरिया की समस्त शराब की थोक एवं फुटकर दुकानों के साथ देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर ताड़ी, डिनेचर्ड स्प्रिंट, भांग, एफ. एल-7 रेस्टोरेन्ट बार एवं एफ. एल. 6 होटल बार तथा मॉडलशाप की समस्त दुकानों एवं जनपद स्थित मदिरा निर्माण इकाई को पूर्णरूप से बन्द रखे जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा है कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उन्होंने आगाह किया है।
More Stories
रामलीला मैदान में एनजीओ संयोजक पर हमला, जान से मारने की धमकी; दूसरे पक्ष ने भी दी तहरीर
महन्थ पर जानलेवा हमला, नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप
युवती का संदिग्ध हालात में शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस