देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
विनियमित क्षेत्र सीमा के भीतर कोई भू-खण्ड, आवासीय, व्यवसायिक आदि क्रय करने से पूर्व जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने बताया है कि विनियमित क्षेत्र सीमा के भीतर कोई भू-खण्ड, आवासीय, व्यवसायिक आदि क्रय करने से पूर्व अवश्य कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर लें कि क्रय की जाने वाली भूमि किस प्रयोजन के लिए आरक्षित है एवं उस कालोनी का मानचित्र (ले-आउट) स्वीकृत है अथवा नहीं बिना स्वीकृत कालोनी में भू-खण्ड क्रय न करे अन्यथा कानून की पेंचिंदगी में परेशानियों आ सकती है। उन्होंने बताया है कि देवरिया नगर पालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र व तहसील सदर देवरिया के 74 राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर विनियमित क्षेत्र घोषित है। इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा महायोजना 2001 स्वीकृत है जो वर्तमान में प्रभावी है। विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत भू-खण्डों पर प्लाटिंग अथवा किसी प्रकार का निर्माण आरबीओ एक्ट के प्राविधानों के अधीन नियत प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी सदर विनियमित क्षेत्र की स्वीकृति उपरान्त ही किया जा सकता है।
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