संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के द्वारा वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया। एक-एक करके सभी बुजुर्गों से बातचीत की गई तथा उनको दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बात चीत की गई। श्री सिंह ने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम- 2007 के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गर्मी में बुजुर्गों के लिए हवादार कमरों एवं पंखों को समय-समय से दुरुस्त करने की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते हैं। उनके रहने, खाने-पीने और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है। आश्रम के मैनेजर को हिदायत दिया की शुद्ध तथा स्वच्छ नाश्ता, भोजन, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था हर हाल में हो, तथा समस्त वृद्धजन अपने अधिकारों से वंचित ना रहें।
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