April 15, 2025

राष्ट्र की परम्परा

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अस्थाई मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद भी विद्यालय के संचालन पर होगी कार्रवाई

बीईओ भलुअनी ने दी चेतावनी,लगेगा जुर्माना

बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता कालातीत होने के उपरान्त अद्यतन स्थायी मान्यता प्राप्त न किये जाने /गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन किए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी भलुअनी सूरज कुमार ने प्रबंधकों को विद्यालय बंद करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में कुछ विद्यालयों की अस्थायी मान्यता कालातीत होने के उपरान्त भी अद्यतन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय की अस्थायी मान्यता तिथि समाप्त होने के उपरान्त सम्बंधित विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में आता है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में यह व्यवस्था है कि बिना मान्यता प्राप्त किये कोई विद्यालय स्थापित/संचालित नही किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है।मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है तो, उन्हे एक लाख रूपये तक जुर्मानें के रूप मे देय होगा।
निर्गत नोटिस के बाद भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रूपये की दर से जुर्माना की धनराशि का प्रावधान है। कोई भी विद्यालय, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान न की गयी हो, को न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।
जिन विद्यालयों की अस्थाई मान्यता अवधि समाप्त हो गई है और स्थायी मान्यता न होने की स्थिति में विद्यालय को तत्काल प्रभाव से बन्द करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का नामांकन निकट के परिषदीय प्रावि,/उच्च प्रा विद्यालय में कराते हुए 10 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र पर विद्यालय बन्द होने की लिखित सूचना निार्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराए। सूचना अप्राप्ति की स्थिति में यह माना जायेगा कि वर्तमान में भी विद्यालय का अविधिक तरीके से संचालन किया जा रहा है।