
कोर्ट ने ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जिले की महसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को एसीजेएम व एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय विधायक सुरेश्वर सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए,एसीजेएम तथा एमपी/ एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनुपम दीक्षित ने 21 साल पुराने मामले में महसी के विधायक को सजा सुनाई है। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए कथानक के अनुसार 2 सितंबर 2002 को मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह से एक महिला द्वारा कराए गए बयान के मामले को लेकर तत्कालीन एसडीएम से कहा सुनी हो गई थी, इस मामले को लेकर एसडीएम की ओर से सुरेश्वर सिंह के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की ओर से आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की वह सुनने के बाद तथा पत्रावली का अनुकूलन करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने मौजूदा भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष के कारावास तथा ढाई हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट केस फैसले के बाद जिले के राजनीतिक क्षेत्र में हलचल व्याप्त हो गई है। मौजूदा विधायक सुरेश्वर सिंह वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव तीसरी बार जीते हैं,इसके पहले इनकी मां नीलम सिंह महसी से विधायक हो चुके हैं। सुरेश्वर सिंह के पिता सुखद राज सिंह 70 के दशक में महसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। इस फैसले के बाद विधायक के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं।
More Stories
रामलीला मैदान में एनजीओ संयोजक पर हमला, जान से मारने की धमकी; दूसरे पक्ष ने भी दी तहरीर
महन्थ पर जानलेवा हमला, नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप
युवती का संदिग्ध हालात में शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस