December 23, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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गैंग्स्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त की अर्जित संपत्ति हुई कुर्की

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । गैंग्स्टर के तहत मामला पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवदहा निवासी युसूफ अली उर्फ दद्दन शाह पुत्र ननकऊ के विरूद्ध प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई में पुलिस एवं राजस्व विभाग के द्वारा गैंग्स्टर अधिनियम के तहत इनके मकान सहित दुकान को अर्ध कार्यवाही के तहत सीज कर दिया, साथ ही निवास स्थान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रहा वहीं पुलिस की इस कार्रवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया ,जानकारी अनुसार यूसुफ़ अली उर्फ़ दद्दन शाह का अपराधिक इतिहास लूट, चोरी, छिनैती , मर्डर आदि के कारण सम्बंधित थाने पर इनके द्वारा किये गए अपराध पर दर्जनों धाराएं पंजीकृत है ।पुलिस अधीक्षक के आख्या के तहत गैंग्स्टर अधिनियम, 1986 के तहत धारा 14 (1) के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट को भेज दिया गया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।
कोर्ट के द्वारा मिले आदेश को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी आनन्द कुमार राय थाना प्रभारी पयागपुर कमल शंकर चतुर्वेदी और तहसीलदार पयागपुर धर्मेन्द्र कुमार शिवदहा स्थित दद्दन शाह पैतृक आवास पहुंचे और कुर्की की कार्यवाही करते समय वीडियोग्राफी करवाकर घर की सम्पत्ति को ताला लगाकर सीज कर दिया,इस दौरान उप निरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय, राम आधार यादव, धात्री शंकर सहाय सिंह,दीवान केसीसिंह, कांस्टेबल सूरज कुमार चौधरी, आशुतोष गुप्ता, आशीष चौहान, प्रधान शिवदहा पचरन्नाथ सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।