विकास कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम प्रधान सुनील कुमार गुप्ता के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निलंबित
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिले के विकास खण्ड निचलौल अन्तर्गत ग्राम पंचायत पकड़ी भारत खण्ड के प्रधान सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कराए गए विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के चलते उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज अनुनय झा ने 18 मार्च 2025 को जारी आदेश संख्या 3022 के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
ग्राम पंचायत में विकास कार्य बाधित न हों, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1)(छ)(पांच) के तहत ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति ग्राम प्रधान के पदीय दायित्वों का निर्वहन अग्रिम आदेशों तक करेगी। गठित समिति में छोटेलाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,जबकि बालकिशन और एक अन्य सदस्य को समिति में शामिल किया गया है।
जिला प्रशासन ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पंचायत के सभी कार्यों का संचालन पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप करें। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी निचलौल और जिला पंचायत राज अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि अंतिम जांच में आरोप सिद्ध न होने की स्थिति में ही ग्राम प्रधान को पुनः अधिकार मिल सकते हैं। तब तक त्रिसदस्यीय समिति ही पंचायत के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी।
पेड़ लगाना ही नहीं, रखना भी है ध्यान।जल देकर जीवन मिले, छेड़ो ये अभियान।। पाँच…
संत कबीर नगर/कोटा (राष्ट्र की परम्परा)। राजस्थान के कोटा शहर में एक कोचिंग छात्र द्वारा…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष…
संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग…
विद्यार्थी हित में नई शैक्षणिक एवं अधोसंरचनात्मक योजनाओं की घोषणा लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। बाबासाहेब…