मुंबई (राष्ट्र की परम्परा)
चेंबूर वाशिनाका इलाके में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में झुग्गीवासियों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में आरसीएफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420,465,467,468,471, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरियादी संदीप त्रिलोकीनाथ शुक्ला हैं और उन्होंने बताया कि निवासियों के साथ यह धोखाधड़ी फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच हुई है। बता दें कि चेंबूर वाशी नाका में ओम गणेश नगर, एस.आर.ए. सोसायटी के मुख्य प्रमोटर राजेश भास्कर केदारे और सोसायटी के अन्य सदस्यों के साथ-साथ प्रोजेक्ट डेवलपर, मेसर्स रेडियस और डिज़र्व बिल्डर्स एलएलपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस सोसायटी के पदाधिकारी और डेवलपर मेसर्स रेडियस और डिज़र्व बिल्डर्स एलएलपी हैं। फरियादी की मृत मां मालतीदेवी त्रिलोकीनाथ शुक्ला और अन्य झोपड़ी धारकों के किराया वृद्धि को रोकने के लिए 23 अप्रैल 2017 को सोसायटी की आम बैठक होने का बहाना बनाकर आमसभा के रजिस्टर में ओम गणेश नगर, एस.आर.ए उसकी और अन्य झुग्गी धारकों की बनावटी सही की मदद से, उसने आम बैठक के सभी मिनट स्लम पुनर्वास प्राधिकरण को सौंप दिए। इस मामले में इस सोसायटी के पदाधिकारी और डेवलपर्स मेसर्स रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर्स एल.एल.पी. उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सहायक पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल जांच अधिकारी के रूप में मामले की जांच कर रहे हैं।
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