Friday, October 17, 2025
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जिलाधिकारी ने कार्यशाला/प्रशिक्षण का दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभ

सतर्कता के साथ गाइडलाइन का अनुपालन कर समयबद्ध तरीके से सर्वे का कार्य किया जाय पूर्ण

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने आज गंगा बहुउद्देशीय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत् आवास प्लस की सूची में सर्वे कर पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने ऐप से सर्वे का प्रशिक्षण देते कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने सर्वे के लिए नियुक्त कार्मिकों- सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक, ट्यूबवेल ऑपरेटर एवं किसान सहायक से कहा कि पूरे ग्राम पंचायत का भ्रमण कर कार्ययोजना बनाकर सतर्कता के साथ गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए समयबद्ध तरीके से सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम में अपात्र पाए गए लोगों की अपात्र का कारण रजिस्टर पर अंकित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा सर्वे ऐप,इस प्रकार से बनवाया गया है कि जिससे सुगमतापूर्वक सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा सके। इस ऐप के माध्यम से सर्वे का कार्य पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से होगा, आमजन को भी जानकारी रहेंगी। किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं आएगी। सर्वे करने वाले कार्मिक का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि इस ग्राम पंचायत का सर्वे कौन किया है। मौके पर जाकर जीपीएस ऑन करके सर्वे का कार्य किया जाना है। घर-घर जाकर सर्वे करने से शिकायत भी नहीं आएगी। इस ऐप के सर्वे से लाभार्थी के पूरे परिवार का डाटा भी संग्रहित हो जाएगा। उन्होंने परियोजना निदेशक से कहा कि कार्मिकों का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी कराया जाय, जिससे कार्मिक सर्वे का कार्य कुशलता पूर्वक संपादित कर सके। इस अवसर पर परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी एवं जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। परियोजना निदेशक श्री उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि *प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्रता का मानक निम्नानुसार हैं-* आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले,हाथ से मैला ढोने वाले ,आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अपात्रता का मानक निम्नानुसार हैं- मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो ,मशीन तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो ,रूपये 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ,आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में ,सरकार के साथ पंजीकृत हो,आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रूपये 15000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो,आयकार देने वाला परिवार।,व्यवसाय कर देने वाला परिवार ,वो परिवार पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो,वो परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो ।

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