Friday, February 20, 2026
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नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समयसारिणी के अनुसार परीक्षण

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय एस0 राजलिंगम ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के अधिसूचना द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का निम्नांकित समय सारणी के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। जिसमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन -31 अक्टूबर 2022 व ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना -01 नवंबर 2022 से 07 नवंबर 2022 तक जबकि दावे और आपत्तियों का निस्तारण 08 नवंबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही- 14 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक की जाएगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन-18 नवंबर 2022 को होगा
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 1 नवंबर से 4 नवंबर तक की अवधि में आयोग की वेबसाइटhttp://sec.up.nic.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगरीय निकायों के निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण निदेशन एवं नियंत्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

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