Thursday, November 27, 2025
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छात्रवृति संबंधित बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश की अध्यक्षता में छात्रवृति के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कराया जाय। कोई भी पात्र छात्र- छात्रा आवेदन से वंचित न रहे तथा पूर्वदशम छात्रवृत्ति/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी समय सारिणी के अन्तर्गत समस्त पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा शिक्षण संस्थान स्तर से समयान्तर्गत अग्रसारित (रिजेक्ट/एक्सेप्ट) किया जाया। कोई भी पात्र छात्र-छात्रा अग्रसारण हेतु अवशेष न रहे।
उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी समय सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय, एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन समयान्तर्गत सत्यापित कराना सुनिश्चित करें। पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पिछड़ी जाति के समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेण्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बैंक खाते में अन्तरित किया जाना है। जिस हेतु छात्र-छात्रा को बैंक शाखा के माध्यम से बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य है। संस्थाएं छात्रो के आधार नम्बर सीडिंग य एनपीसीआई से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पटट् पर अवश्य चस्पा कराना सुनिश्चित करें
उन्होंने बताया कि यदि छात्र गत वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नही प्राप्त की है और नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। तो वह छात्रवृत्ति आवेदन का पात्र होगा तथा यदि छात्र गत वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की है और चालू वित्तीय वर्ष में पाठ्यक्रम बदलकर प्रवेश लेता है तो वह प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा (परन्तु) द्वितीय वर्ष में आवेदन का पात्र होगा। जिन संस्था के छात्र- छात्राओं द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन किया है एवं फाइनल सबमिशन हो गया है। तो संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। तो ऐसे छात्र-छात्राओं को दिनाँक 24 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक त्रुटियों को ठीक करके दिनांक 01 फरवरी 2025 तक विद्यालय में जमा करना एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करना होगा। निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्थावार करेक्ट- सस्पेक्ट डाटा को संस्था द्वारा सत्यापित कर समयान्तर्गत सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु 13123 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के (कक्षा 11-12 के 9273 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के 10248 छात्र-छात्राओ) कुल- 32644 छात्र-छात्राओं द्वारा फाइनल सबमिशन किया गया है। किन्तु संस्थान स्तर से मात्र 12600 छात्र-छात्राओं का डाटा अग्रसारित किया गया है।
इस अवसर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीश चन्द्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सम्बंधित आदि उपस्थित रहे।

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