Saturday, February 21, 2026
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मतदान कार्मिकों का सम्पन्न हुआ प्रथम रेण्डमाइज़ेशन

निर्वाचन कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति क्षम्य नही होगी-डीएम

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)।  लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रकिया को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) में माइक्रो ऑब्ज़र्वर, पीठासीन अधिकारी तथा प्रथम मतदान अधिकारी का प्रथम रेण्डमाइज़ेशन सम्पन्न हुआ।
मतदान प्रकिया को सुव्यवस्थित ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए 436 माइक्रो ऑब्ज़र्वर, 3186 पीठासीन अधिकारी तथा 3186 प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनपद में 1575 मतदान केंद्रों पर 2514 बूथ बनाये गए हैं। कुल आवश्यकता का 125 प्रतिशत कार्मिकों का रेंडमाइजेशन किया गया है। पीठासीन अधिकारी तथा प्रथम मतदान अधिकारियों को 29 अप्रैल से 5 मई तक दो पालियों में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय टाउनहॉल में प्रथम प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है।
डीएम ने सीडीओ व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों के मोबाइल नम्बर व उनके बैंक खातों का सत्यापन कर लिया जाय ताकि सम्पर्क करने इत्यादि में किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रथम रेंडमाइजेशन के उपरांत चुनाव में लगे मतदान कार्मिकों की ड्यूटी आदेश निर्गत किया जाएगा। द्वितीय रेंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की उपस्थिति में किया जाएगा। डीएम ने कड़े निर्देश दिए है कि समस्त विभागाध्यक्ष चुनाव में लगे अपने-अपने विभाग के कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटीआदेश तमीला कराते हुए इसकी सूचना नोडल अधिकारी कार्मिक को प्रदान करेंगे। सभी मतदान कार्मिक होने वाले प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी ही प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण स्थल पर समय से 1 घंटे पूर्व उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्होने यह भी कहा है कि निर्वाचन कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे अनुपस्थित व शिथिल कार्मिकों के विरुद्व एफआइआर दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
इस अवसर पर प्रभारी मतदान कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचन अधिकारी मंजूर अहमद अंसारी, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, परियोजना निदेशक अनिल कुमार, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कृष्णानन्द यादव व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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