Thursday, October 16, 2025
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बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी संदीप कुमार ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकारीगण बिना अनुमति प्राप्त किये हुए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैंl जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने शासकीय हित में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। यदि किसी अधिकारी को शासकीय कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर जाना है तो उनके द्वारा भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस आयोजित होता है, जिसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, इसलिए यह भी निर्देशित किया है कि शनिवार को अवकाश पर जाने की स्थिति में अवकाश स्वीकृति/मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति लेने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याओं के निस्तारण का कार्य प्रभावित न होने पाये। अधिकारीगण द्वारा अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में शासकीय कार्य, आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की तिथि वापस लौटने की तिथि, अवकाश स्वीकृत के बाद कितना अवकाश शेष बचेगा, अवकाश अवधि में किसके पास प्रभार रहेगा, लिंक/प्रभारी अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित किया जायेगा। बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर अनुपस्थित मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

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