
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। मोटर साइकिल के लिए पत्नी की हत्या करने के पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह की कोर्ट ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को दो वर्ष के कठोर कारावास। न्यायालय ने पति विनोद पर आठ हजार रुपए व सास-ससुर पर छः हजार रुपए कुल 14 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी पति को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त विवरण के अनुसार घटना सिद्धार्थ नगर जिले के धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के ग्राम अमरहा का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतका के भाई रविन्द्र पुत्र राम कृपाल ग्राम कुडजा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप है कि उसने अपनी बहन की शादी माह जून 2013 में विनोद कुमार पुत्र उदयराज से किया था। शादी में 50 हजार रुपए नकद एवं एक सोने की अंगूठी दिया था। शादी के एक वर्ष बाद पति विनोद, ससुर उदयराज पुत्र पियारे, सास शीला मोटर साइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे । मोटरसाइकिल की मांग को लेकर दिनांक 5 अगस्त 2017 को रात दो बजे के लगभग पति विनोद, ससुर उदयराज , सास शीला, जेठ सुनील कुमार,अखिलेश और अखिलेश की पत्नी मिट्टी का तेल डालकर मेरी बहन को जला दिए। घायलावस्था में पहले मेंहदावल उसके बाद जिला अस्पताल तथा बाद में मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दिनांक 9 अगस्त 17 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी छः आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने जेठ सुनील कुमार, अखिलेश एवं अखिलेश की पत्नी का नाम विलोपित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन ने आठ गवाह प्रस्तुत किया। सभी ने अभियोजन का समर्थन किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात पति समेत तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। सजा के विन्दु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पति को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सास तथा ससुर को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पति पर आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर पति को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने ससुर पर चार हजार रुपए तथा सास पर दो हजार रुपए कुल छः हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोनों आरोपियों को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।