
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)l भारत दुनिया के उन 135 देशों में से एक है जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के कारण शिक्षा का अधिकार, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। यह बातें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राम जियावन मौर्य ने कहीं।
वे शुक्रवार को दुदही बीआरसी सभागार में उक्त अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हेतु आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के मुताबिक सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की 25 प्रतिशत सीट पर अलाभान्वित छात्रों का निश्चित नामांकन होगा। दुदही के नोडल बलवंत बहादुर ने प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि, इस हेतु सभी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन होगा। पोर्टल पांच फरवरी तक खुला है। प्री प्राइमरी व प्राइमरी हेतु तीन से सात वर्ष तक के अभ्यर्थी के लिए एक किमी के दायरे में मौजूद विद्यालय में, नामांकन हेतु आगामी 6 फरवरी से 28 फरवरी तक आनलाइन आवेदन होगा। सीट से अधिक आवेदन पर लाटरी से चयन होगा। शासन से विद्यालय को प्रति छात्र प्रतिमाह 450 रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति होगी, जबकि अभिभावक को पांच हजार रुपए वार्षिक पुस्तक, गणवेश आदि के लिए प्राप्त होगा। बताया कि कार्यशाला में 71 लक्ष्य के सापेक्ष 65 विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हुआ। आयोजक खण्ड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि अधिनियम की मंशा है कि गरीब व निराश्रित बच्चे भी अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, एक फोटो, अभिभावक का आधार कार्ड, एससी एसटी की दशा में जाति प्रमाण पत्र व पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के लिए एक लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। स्पेशल एजुकेटर भीम राव व विजय चौधरी ने तकनीकी बारीकियां बताईं। इस दौरान अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय, एआरपी अनिल सिंह, नोडल बालकृष्ण, धनन्जय मिश्र, प्रणव प्रकाश गिरी, उपेंद्र गुप्ता, अवधेश मिश्र, नियाज़ कौसर, अरविंद दुबे, अरविंद कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, आलोक पाण्डेय, बसंत शर्मा, मुनेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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