गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)। वर्ष 1998 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण श्रीप्रकाश, दुर्गेश, अजय को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया“ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में, न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप सोमवार को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण श्रीप्रकाश राय उर्फ धन्नड़ राय पुत्र जयराम राय, दुर्गेश राय पुत्र गिरजेश राय निवासीगण सहडौली थाना गोला जनपद गोरखपुर, अजय राय पुत्र स्व0 प्रेमचन्द राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को, मु0अ0सं0 396/98 अन्तर्गत धारा 406,364,302,34,201 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर, अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल यशपाल सिंह, ए0डी0जी0सी जय नाथ यादव व विवेचक थानाध्यक्ष अश्वनी तिवारी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तों को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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By RKP News गोविन्द मौर्य

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