आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिए दिशा निर्देश
देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी दिये गये है। यह निर्देशित किया गया कि 11 जनवरी तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद देवरिया अन्तर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 10 आवास अवशेष है, जिसमें बनकटा 02, बरहज 00, भलुअनी 01, भटनी 04, पथरदेवा 01, सलेमपुर 02 आवास लम्बित है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं 11 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2020-21 जनपद देवरिया अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 29 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 05, बनकटा 06, बरहज 00, भागलपुर 1, भलुअनी 01, भटनी 02, भाटपाररानी 01, सदर 01, देसही देवरिया 01, गौरीबाजार 01, लार 04, पथरदेवा 04 रूद्रपुर 01, सलेमपुर 01 आवास लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये। निर्माण में देरी कर रहे परिवारों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराये एवं 11जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2022-23 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022-23 अन्तर्गत स्वीकृत हुए आवासों के छत स्तर का निर्माण पूर्ण करते हुए तृतीय किस्त निर्गत करने के निर्देश दिए गये।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत पूर्णता हेतु अवशेष लाभार्थियों की रिर्पोट, कारण एवं उसके सम्बन्ध में वि०ख० द्वारा किए गये प्रयास के विवरण सहित रिर्पोट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये। आवास प्लस की पात्रता सूची में अवशेष अपात्रों का रिमाण्ड तत्काल किए जाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वांछित प्रगति अर्जित न करने वाले विकासखण्डों की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। खण्ड विकास अधिकारियों को वेतन आहरण की रोक को हटाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि 11 मार्च 2023 तक वांछित प्रगति अर्जित न किए जाने पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
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