बलरामपुर(राष्ट्र की परम्परा)। सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1982 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के उन क्षेत्रों मं जहां पर यह अधिनियम लागू है, साप्ताहिक बन्दी की घोषणा वर्ष 2023 के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है। यदि सम्बन्धित क्षेत्र के व्यापार मण्डलों को कोई आपत्ति हो तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से 03 (तीन) दिन के भीतर कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, बलरामपुर विकास भवन कक्ष संख्या-201 में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है। अन्यथा की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पूर्व के वर्षों के भांति बन्दी के दिन सम्बन्धी आदेश यथावत् लागू रहेंगें।
उन्होंने कहा कि जनपद बलरामपुर के क्षेत्रों/बाजारों में साप्ताहिक बन्दी नगर पालिका क्षेत्र, बलरामपुर दिन मंगलवार, नगरपालिका क्षेत्र उतरौला सोमवार, अधिसूचित नये क्षेत्र रेहरा बाजार मंगलवार, अधिसूचित नये क्षेत्र श्रीदत्तगंज रविवार, नगर पंचायत तुलसीपुर व पचपेड़वा सहित अधिसूचित नये क्षेत्र साहदुल्लानगर, महराजगंज एवं गैंसड़ी सोमवार को रहेगी।
साप्ताहिक बन्दी हेतु जारी होने वाले आदेश पर आपत्ति दर्ज करा सकते है व्यापार मण्डल-सहायक श्रमायुक्त
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