आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद आगरा में 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित बृहद विधिक साक्षरता/सेवा शिविर (मेगा शिविर) से पूर्व 13 फरवरी 2026 को खेरागढ़ तहसील सभागार में प्री मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया।
यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।
अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम की अध्यक्षता विनीता सिंह-1, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह उपस्थित रहे।
शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी दी:
• श्रम विभाग: श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी
• विद्युत विभाग: एकमुश्त समाधान योजना और राहत प्रावधान
• जिला प्रोबेशन अधिकारी: महिला सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन
• स्वास्थ्य विभाग: निःशुल्क टीकाकरण, टेलीमेडिकल सेवाएं, आयुष्मान कार्ड एवं स्वास्थ्य जांच
शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण एवं डेंटल चेकअप भी किया गया तथा लाभार्थियों को दवाइयां वितरित की गईं।
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विधिक अधिकारों पर जागरूकता
ग्राम न्यायालय, खेरागढ़ के न्याया अधिकारी अभय राजवंशी ने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।
मुख्य अतिथि अचल प्रताप सिंह ने गिरफ्तारी से पूर्व अधिकार, वकील नियुक्त करने के अधिकार और परिवार को सूचना देने के नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
22 फरवरी को होगा मेगा शिविर
समापन सत्र में सचिव विनीता सिंह-1 ने 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले मेगा विधिक सेवा शिविर की जानकारी दी। साथ ही 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान 2.0 के बारे में भी अवगत कराया।
नागरिकों से अपील की गई कि वे संबंधित विभागों और जन सेवा केंद्रों में पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें।
