December 5, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये जाने पर ही मदिरापान कराये जाने के सम्बन्ध दिशा-निर्देश

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)
सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने महाप्रबंधन/प्रबंधक/स्वामी, समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल को निर्देशित किया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद-आगरा के होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट नचमगबपेमचवतजंसण्पद में जाकर आईकन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में ई- पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार, अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।
उपरोक्त के दृष्टिगत उन्होंने महाप्रबंधन/प्रबंधक/स्वामी, समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/ क्लब एवं मैरिज हॉल को निर्देशित किया है कि, आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि बिना अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये मदिरापान कराते हुये पाया जाता है, या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुये पाया जाता है, तो सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं भा०दं०सं० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुडा होने के कारण अन्यतन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने सम्बन्धित से अपेक्षा की है कि, आबकारी विभाग से नियमानुसार वैध अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त कर उ0प्र0 राज्य में बिकी हेतु अनुमन्य मदिरा ही होटल /रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित समारोह में परोसना सुनिश्चित करेंगे।