देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर आज 2 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। उनके अधिवक्ता अदालत में जमानत स्वीकृत कराने के लिए अपनी दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है।
व्यक्तिगत उपस्थिति की अर्जी कोर्ट ने की स्वीकार
अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर जमानत अर्जी की सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। इस संबंध में गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब अमिताभ ठाकुर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
10 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर 10 दिसंबर से देवरिया जिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर पुरवां इंडस्ट्रियल एस्टेट में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर जमीन आवंटन में हेराफेरी का आरोप है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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24 दिसंबर को हुई थी पिछली सुनवाई
इस मामले में जमानत अर्जी पर 24 दिसंबर को एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट के निर्देश पर उस दिन भी अमिताभ ठाकुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। उनके अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी और अभिषेक शर्मा ने जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। लगभग एक घंटे तक दोनों पक्षों की बहस चली।
सप्लीमेंटरी पर उठे थे सवाल
सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर ने करीब 18 पन्नों का सप्लीमेंटरी प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान नियमों के पालन में कथित चूक का उल्लेख किया था। हालांकि, कोर्ट ने सप्लीमेंटरी की विधिक स्थिति स्पष्ट न होने की बात कहते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की थी।
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