नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से राजधानी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC/PUCC) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी।
सरकार ने साफ किया है कि अब दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। यह कदम राजधानी की बिगड़ती हवा को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पेट्रोल पंपों को जारी हुए सख्त निर्देश
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला टेल-पाइप उत्सर्जन नियंत्रित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों के पालन में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
BS-4 और पुराने वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
सरकार के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-4 से कम मानक वाले वाहनों को ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू होने की स्थिति में राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्रैप-4 के दौरान निर्माण सामग्री ढोने वाले किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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ANPR सिस्टम से होगी निगरानी, जांच अभियान तेज
नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम और जमीनी स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे।
पर्यावरण मंत्री ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना PUC प्रमाणपत्र बनवा लें, ताकि ईंधन भरवाने या यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो।
AQI में सुधार का दावा
सरकार के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान 10 में से 8 महीनों में औसत AQI में गिरावट दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि नवंबर जैसे गंभीर महीने में भी औसत AQI पिछले वर्षों की तुलना में करीब 20 अंक बेहतर रहा है।
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इंडस्ट्री, DG सेट और निर्माण गतिविधियों पर कार्रवाई
प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों, DG सेट और निर्माण गतिविधियों पर भी सख्ती की जा रही है।
अब तक 2,000 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 9.21 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है।
