सरकार ने 01 नवंबर 2025 से बैंकिंग नॉमिनेशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार को पैसा मिलने की प्रक्रिया को सरल, तेज और विवाद-रहित बनाना है। नए नियमों के तहत अब ग्राहक हर खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जिन्हें प्राइमरी और सक्सेसिव क्रम में चुना जा सकेगा।
कौन बने प्राइमरी नॉमिनी?
प्राइमरी नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे बैंक सबसे पहले भुगतान करता है। सक्सेसिव नॉमिनी तभी सक्रिय होता है जब पहला नॉमिनी जीवित न हो।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि—
जीवनसाथी या मुख्य आश्रित को प्राइमरी नॉमिनी बनाएं
बच्चों या अन्य रिश्तेदारों को सक्सेसिव नॉमिनी में रखें
शादी, बच्चे का जन्म या मृत्यु जैसी किसी भी बड़ी घटना पर नॉमिनेशन अपडेट करना न भूलें
नए नॉमिनेशन सिस्टम के फायदे
चार नॉमिनी जोड़ने से परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पहला नॉमिनी न होने पर बैंक तुरंत दूसरे नॉमिनी को अधिकार दे सकेगा।
भुगतान क्रम स्पष्ट होने से परिवार में विवाद कम होंगे।
RBI ने बैंक को सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर दावा निपटाने का निर्देश दिया है।
परिवार को कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव—दो नए विकल्प
- Simultaneous Nomination
जब आप पैसा दो या अधिक लोगों में एक साथ बांटना चाहते हैं
जैसे: पत्नी और बेटे को 50–50 फीसदी हिस्सा
- Successive Nomination
जब पैसा क्रम से दिया जाए
जैसे: पहले पत्नी → फिर बेटा → उसके बाद तीसरा व्यक्ति
लॉकर और सेफ कस्टडी में केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति है।
क्या कहते हैं वित्त विशेषज्ञ?
नेक्सजेन के फाउंडर-डायरेक्टर डॉ. दीपक जैन के अनुसार नए नियम नॉमिनेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लचीला बनाते हैं। सही नॉमिनेशन रणनीति अपनाकर ग्राहक सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई बिना रुकावट सही व्यक्ति तक पहुंचे।
आने वाले IPO की लिस्टिंग तिथि
18 नवंबर: PhysicsWallah Ltd (₹3,480 करोड़), Emmvee Photovoltaic Power Ltd (₹2,900 करोड़)
19 नवंबर: Tenneco Clean Air India Ltd (₹3,600 करोड़)
20 नवंबर: Fujiyama Power Systems Ltd (₹828 करोड़)
कंपनियों के तिमाही नतीजे / घोषणाएं
18 नवंबर: नैटको फार्मा, गारवारे हाईटेक फिल्म्स, गुडईयर इंडिया, भरतिया इंटरनेशनल
21 नवंबर: मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI
डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न विशेषज्ञों और फर्मों की राय पर आधारित है। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। किसी भी नुकसान के लिए अखबार या प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।
