मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जन शिकायत तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मऊ की टीम द्वारा स्थान हकीकतपुरा (नेशनल स्कूल के पास), स्थित वसीम पुत्र शशकील, निवासी तमड़िया, पो० राजपुर, थाना-डिलारी, जनपद-मुरादाबाद, उ०प्र० के मुर्गी का अण्डा विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कुल 74 कैरट मुर्गी का अण्डा (कुल 2160 अण्डे), एक टीन में लगभग 14 लीटर चायपत्ती का घोल तथा 04 पैकेट चायपत्ती, ब्राण्ड ताजा भण्डारित पाया गया। श्री वसीम से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि चायपत्ती का घोल तैयार कर उसमें मुर्गी का अण्डा को डालकर उसके उपरी परत का रंग गाढ़ाकर देशी मुर्गी का अण्डा के रूप में विक्रय किया जाता है।
निरीक्षण के दौरान अण्डो की संदिग्धता को देखते हुये मुर्गी का अण्डा का नमूना, चायपत्ती के घोल का नमूना तथा चायपत्ती, ब्राण्ड ताजा का नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला को जांच हेतु प्रेषित कर दिया गया है। मौके पर प्रतिष्ठान में शेष बचे कुल 72 कैरट मुर्गी का अण्डा, मुल्य रू0 15,120 को सीज करते हुये मकान मालिक मुमताज अहमद पुत्र मकबूल अहमद, निवासी-डोमनपुरा, थाना-दक्षिणटोला, की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
प्रयोगशाला से जाच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिलावट सिद्ध पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी। जांच दल में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी, उपस्थित रहे।
