Sunday, February 15, 2026
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निर्माण श्रमिक पंजीकरण से मिलेगा जन्म से मृत्यु तक अनुदान

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा) श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु के वे श्रमिक, जिन्होंने गत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य, मनरेगा या मिट्टी से जुड़े कार्यों में योगदान किया हो, पंजीकरण के पात्र हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों में—आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर और निर्माण कार्य करने का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र शामिल हैं। पंजीकरण शुल्क : ₹20वार्षिक अंशदान शुल्क : ₹20 तीन वर्ष का शुल्क : ₹80 (ऑनलाइन जमा) नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष ₹20 शुल्क ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया www.upbocw.in पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक नियमानुसार आवेदन करने पर निम्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं—मातृत्व एवं शिशु हितलाभ : पुरुष श्रमिक की दशा में ₹6000, महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव पर 3 माह का न्यूनतम वेतन, बालिका जन्म पर ₹25,000, बालक जन्म पर ₹20,000 तथा बालिका जन्म पर अतिरिक्त ₹25,000 की सावधि जमा।कन्या विवाह सहायता योजना : पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के विवाह पर ₹55,000 की सहायता।संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना : बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक ₹2000 से ₹24,000 तक की छात्रवृत्ति।अटल आवासीय विद्यालय योजना : मेधावी बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा।मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना : सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को ₹2,25,000 तथा दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5,25,000 का अनुदान।श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

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संपर्क सूत्र अधिक जानकारी व सहायता के लिए कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रामकोला (शनिदेव मंदिर के सामने), पडरौना, कुशीनगर से या मोबाइल नंबर 9415322990, 9984581938, 8948907257 पर संपर्क किया जा सकता है।

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