गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। बुधवार को जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद में खरीफ मौसम की प्रमुख फसल धान को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। कृषक भाइयों से अनुरोध है कि भी अपनी अधिसूचित फसल का बीमा अवश्य करें। गैर ऋणी किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल, बचत खाता के पासबुक की छाया प्रतिशत, बुवाई प्रमाण पत्र एवं कृषक का मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या अपने संबंधित बैंक शाखा या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल में धान हेतु बीमित रकम 77500 प्रति हैक्टेयर, मूंगफली हेतु 59300 तथा अरहर हेतु 49000 प्रति हेक्टेयर है। बीमा में कृषक द्वारा देय प्रीमियम 2 प्रतिशत है। धान हेतु 1550 रुपए प्रति हेक्टेयर मूंगफली हेतु 1186 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा अरहर 980 रुपए प्रति हेक्टेयर है प्रीमियम देय है। बीमा कराए जाने की अंतिम तिथि गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त 2025 तथा ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त 2025 है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर कृषक स्वयं 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 अथवा जिला प्रबंधक रंजीत सिंह मोबाइल 8353930425 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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