February 22, 2026

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दुष्कर्म व अपहरण में दोषसिद्ध पाये जाने पर 10 वर्ष का कारावास व 75000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरुवार को दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही दोषी करार दिये गए आरोपित पर 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक 29/30 नवंबर 2021 की रात्रि घर में सो रही थी। जिसके अपहरण और दुष्कर्म का मुक़दमा नाबालिग की माँ ने दर्ज कराया था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉकसो कोर्ट संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुडवा तमोलिनपुरवा गांव निवासी सूरज कुमार चौरसिया पुत्र राजेश कुमार ने नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मोतीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही उसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉकसो कोर्ट पर न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही 75 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।