Thursday, December 25, 2025
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गुण्डा एक्ट के तहत 09 अपराधी हुए जिला बदर

07 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 09 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है,इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम डलईपुरवा दाखिला लखैयाकलां निवासी सुशील व संदीप पुत्रगण तिलकराम व तिलकराम पुत्र गोमती, चन्दनपुर निवासी नान्हू पुत्र हबीब, थाना कोतवाली मुर्तिहा के ग्राम पुरैना अमृतपुर निवासी राम पुत्र तीरथराम, थाना जरवल रोड के ग्राम लोनियन डीहा जरवल कस्बा निवासी विक्रम पुत्र रंगी लाल व कटरा दक्षिणी जरवल कस्बा निवासी मोहम्मद सईद उर्फ चांद बाबू पुत्र इब्राहीम तथा थाना दरगाह शरीफ के ग्राम कटरा बहादुर गंज निवासी गोलू पुत्र गुरूदीन व डीहा निवासी रामजी पुत्र सियाराम को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना जरवल रोड के ग्राम बरवलिया निवासी छोटू उर्फ समर सिंह पुत्र मेड़ीलाल, थाना रूपडीहा के ग्राम पुजारी गांव दाखिला लाखैहिया निवासी राजेश कुमार वर्मा पुत्र राम सेवक, थाना खैरीघाट के ग्राम प्रधान पुरवा निवासी श्याम सुन्दर पुत्र मैकूलाल, वीरेन्द्र यादव पुत्र त्रिभुवन, बच्च लाल यादव पुत्र राम सागर व पंकज यादव पुत्र राम मिलन तथा थाना कोतवाली नगर बहराइच के मोहम्मद नाज़िर पुरा नई बस्ती निवासी वशीक उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद हसिव को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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