Sunday, April 5, 2026
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उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 05 लोगों को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से की जाती है। पुलिस अधीक्षक की प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इस माह मार्च, 2023 में अब तक कुल 05 लोगों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
उन्होंने बताया है कि थाना कोतवाली अंतर्गत अरूण मद्धेशिया पुत्र महेश मद्धेशिया, निवासी- सिन्धी मिल कोलोनी तथा थाना मईल अंतर्गत धनन्जय सिंह पुत्र स्व० शम्भू सिंह निवासी ग्राम-भागलपुर, शिवेन्द्र उर्फ नन्दन मिश्रा पुत्र कृष्णानन्द मिश्रा निवासी ग्राम-भागलपुर, रितेश सिंह पुत्र स्व० सत्येन्द्र सिंह निवासी ग्राम-कुण्डौली, चिन्तामणि उर्फ धन्नू चौबे पुत्र स्व0 जगदीश चौबे, निवासी ग्राम भागलपुर को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है ।

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