बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)l श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश अनुसार जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देशानुसार बालश्रम निरोधक अभियान श्रम विभाग, एसजेपीयू यूनिट, एएचटीयू यूनिट और सब सेंटर चाइल्ड लाइन जरवल की संयुक्त टीम द्वारा कैसरगंज में संचालित किए गए व अभियान के दौरान 04 बालक श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के अवमुक्त कराए गए बच्चों का आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी कैसरगंज रिज़वान खान ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। खान ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों अथवा किशोरों से काम न लें बल्कि उन्हें स्कूल भेजने में मदद कर एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी कैसरगंज के नेतृत्व में संचालित किये गये रेस्क्यू अभियान में टीआरपी चन्द्रेश यादव, प्रभारी एसजेपीयू विवेक सिंह, आरक्षी अभिषेक सिंह, महिला आरक्षी रानी पाल, नेहा यादव, सब सेंटर जरवल से सरिता सिंह, विनोद सिंह, श्रम विभाग से अजय सिंह, अनुराग सक्सेना और तबरेज मौजूद रहे।
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