Tuesday, February 3, 2026
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मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026: कुशीनगर में फार्म-6 से 8 तक की प्रक्रिया पर सख्त दिशा-निर्देश

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत मतदाता सूची को पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा ने मतदाता सूची से जुड़े फार्म-6, 6क, 7 और 8 की प्रक्रिया को लेकर नागरिकों को विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मताधिकार से जोड़ना और अपात्र नामों को सूची से हटाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।
मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। आवेदन करते समय नाम और पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा सक्रिय मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है या नोटिस जारी किया जाएगा।
आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सहित अन्य वैध दस्तावेज मान्य होंगे। 18 से 21 वर्ष आयु के वे आवेदक जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें माता-पिता अथवा गुरु के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। माता-पिता के न होने की स्थिति में ग्राम प्रधान या नगर निकाय सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए केवल घोषणा पत्र पर्याप्त होगा।
निवास प्रमाण के लिए एक वर्ष पुराना बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा अथवा विक्रय विलेख स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थल सत्यापन कराया जाएगा।
फार्म-6 के साथ दिए जाने वाले घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से किसी एक का विवरण देना अनिवार्य होगा। सही विवरण मिलने पर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, जबकि विवरण न मिलने या मेल न खाने की स्थिति में नोटिस निर्गत किया जाएगा।
नोटिस जारी होने पर जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण के लिए निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जन्म तिथि के आधार पर अतिरिक्त शर्तें भी लागू की गई हैं। 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लेने वालों के लिए एक दस्तावेज पर्याप्त होगा, जबकि इसके बाद जन्म की स्थिति में माता-पिता के प्रमाण भी अनिवार्य होंगे। विदेश में जन्म लेने वाले आवेदकों को नागरिकता या भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा।
पात्र नागरिक voters.eci.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन फार्म भरकर संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म-7 का प्रयोग किया जाएगा। मृत्यु, अवयस्कता, स्थायी स्थानांतरण, दोहरा नामांकन या नागरिकता संबंधी मामलों में यह फार्म भरा जा सकता है। गलत या भ्रामक सूचना देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते सही दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें, जिससे निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

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