मईल/देवरिया(राष्ट्र क़ी परम्परा)।
भागलपुर ब्लाक के समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शासन की मंशानुसार विकासखण्ड के समस्त निजी विद्यालयों में आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 1 नामांकन होना है। जिसमे प्रयेक विद्यालय को कक्षा 1 में प्रवेश के हेतु 5- 5 छात्रों का लक्ष्य निर्धारिय गया है। पत्र के माध्यम से यह प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण करना है । जिसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई है। जनजागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है। मानक के अनुरूप छात्र छात्राओं को शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्रत्येक विद्यालय को पूरा करना है।
इस सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ” सरकार की मंशा अनुरूप अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में होना है। जिसके लिए व्यापक प्रसार प्रसार और जनजागरूकता जरूरी है। लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय को नामांकन हेतु निर्देशित किया गया है।
निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का कराएं नामांकन-खण्ड शिक्षा अधिकारी
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