Monday, February 16, 2026
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जिले में धारा 163 लागू, 31 मार्च तक पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक


त्योहार और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए प्रशासन सख्त, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 फरवरी से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने यह निर्णय आगामी त्योहारों एवं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए संभावित अव्यवस्था और शांति भंग की आशंका के मद्देनजर लिया है।जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक संपन्न होंगी। साथ ही महाशिवरात्रि, होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे प्रमुख पर्व भी इसी अवधि में पड़ रहे हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।जारी आदेश के अनुसार जनपद की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने अथवा बिना अनुमति सभा आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परंपरागत धार्मिक आयोजनों एवं जुमे की नमाज को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि सिख समुदाय को पारंपरिक कृपाण रखने तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छूट दी गई है। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, पर्चे या नारे लगाने एवं वितरित करने पर भी रोक रहेगी। सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, सरकारी कार्यालयों, पेट्रोल पंपों आदि का घेराव, यातायात अवरोध, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा पुतला दहन जैसे कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य संचार उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी एवं स्कैनर मशीनों का संचालन बंद रहेगा। वहीं केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय तैनात सुरक्षा कर्मियों के।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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