Saturday, November 1, 2025
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जिलाधिकारी का निर्णय — पूर्व स्वीकृत स्थानीय दरों पर कराया जाएगा निर्वाचन प्रपत्रों का मुद्रण

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के गणना प्रपत्रों (Enumeration Forms) का मुद्रण 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 के बीच कराया जाएगा, ताकि 4 नवम्बर से बी.एल.ओ. (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणना एवं सूचना प्रपत्रों की अधिकतम मुद्रण दर ₹1.83 प्रति पृष्ठ (जीएसटी सहित) निर्धारित की गई है। चूंकि यह आदेश 28 अक्टूबर को निर्गत हुआ, इसलिए समयाभाव के कारण जेम पोर्टल या ई-टेंडर प्रक्रिया से निविदा को 3 नवम्बर से पूर्व अंतिम रूप देना संभव नहीं था।

समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी बलिया ने वर्ष 2024 में स्वीकृत स्थानीय दरों पर मुद्रण कार्य कराने का निर्णय लिया है। स्थानीय फर्म भारद्धाज स्टेशनर्स, हरपुर बलिया को ₹1.15 प्रति पृष्ठ (लेजर मुद्रण) एवं ₹0.6254 प्रति पृष्ठ (फोटोकॉपी) — कुल ₹1.7754 प्रति पृष्ठ (जीएसटी सहित) की दर से चार विधान सभा क्षेत्रों के प्रपत्र मुद्रण की स्वीकृति दी गई है। वहीं, शिवम् स्टेशनर्स, रामपुर उदयभान को शेष तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिए इसी दर पर मुद्रण की अनुमति दी गई है।

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यह दर आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकतम दर ₹1.83 प्रति पृष्ठ से भी कम है। जनपद बलिया की 7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 25,10,596 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रत्येक मतदाता के लिए दो प्रतियों में गणना प्रपत्र मुद्रण हेतु लगभग 50,21,192 पृष्ठों की आवश्यकता होगी। ₹1.7754 प्रति पृष्ठ की दर से लगभग ₹89.14 लाख का व्यय अनुमानित है, जबकि ₹1.83 की दर से यह राशि ₹91.88 लाख होती। इस प्रकार लगभग ₹2.74 लाख की बचत होगी।

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि यह निर्णय राजकीय कार्यहित में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रस्ताव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से औपचारिक स्वीकृति मांगी गई है, ताकि निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

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