अधिसूचना जारी होने से पहले तक बन सकते हैं मतदाता:एडीएम

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया की स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी है। आम मतदाता चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक अपना नाम नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय हेतु मतदाता सूची संबंधित बीएलओ, तहसील एवं कलेक्ट्रेट स्थित पंचस्थानीय निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। नागरिक अपना नाम उस सूची में देख सकते हैं तथा लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में फॉर्म भरकर बीएलओ, तहसील अथवा कलेक्ट्रेट स्थित पंचस्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय की मतदाता सूची विधानसभा की मतदाता सूची से भिन्न होती है। अतः जनपद के सभी 17 नगर निकायों की सीमा में अर्हता धारित करने वाले मतदाता अपने नाम की जाँच अवश्य कर लें।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12 च के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक अपना दावा एवं आपत्तियाँ संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने के पूर्व तक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन से जुड़े जो भी दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी,उनका निस्तारण नामांकन के अंतिम दिन तक किया जाएगा।

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