
आगरा(राष्ट्र की परम्परा)
सुनवाई के द्वितीय दिन मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की विकेन्द्रीकरण सुनवाई मंडलायुक्त सभागार में की गई, जिसमें 105 अपीलों को सुनकर 80 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आयुक्त द्वारा 04 घंटे की सुनवाई के दौरान कई जन सूचना अधिकारियों को ससमय सूचना न उपलब्ध कराने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि, आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए मण्डल भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे उनकी ऊर्जा, धन एवं समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, यदि जन सूचना अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सूचित किया है कि 19 मई तक सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
More Stories
50% महिला भागीदारी से ही साकार होगा आत्मनिर्भर भारत का सपना : विजया रहाटकर
सफ़ाई मित्रों पर लगा सख्ती से मैन्युअल स्केवेंजिंग पर रोक
मैन्युअल स्केवेंजिंग पर सख्ती से रोक