लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। आयोग के अनुसार अब कोई भी प्रत्याशी निर्धारित सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा।
ग्राम प्रधान अधिकतम ₹1.25 लाख, ग्राम पंचायत सदस्य ₹10 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य ₹1 लाख, जिला पंचायत सदस्य ₹2.5 लाख, क्षेत्र पंचायत प्रमुख ₹3.5 लाख, और जिला पंचायत अध्यक्ष ₹7 लाख तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा, आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी है।
इसी क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया भी आज से प्रदेशभर में शुरू हो गई है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। प्रदेश के 15.44 करोड़ मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करना होगा।
गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और फोटो पहले से अंकित रहेगा। मतदाता चाहें तो नया पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपका सकते हैं। बीएलओ कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर फॉर्म संग्रह करेंगे।
मतदाता सूची प्रकाशन तिथियां:
प्रारूप मतदाता सूची: 9 दिसंबर 2025
दावे/आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि: 8 जनवरी 2026
सत्यापन एवं निस्तारण: 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ द्वारा जमा किए गए विवरण के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
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