फर्जीवाड़े से सिम बेचने-खरीदने पर होगी जेल
नया दूरसंचार अधिनियम-2023
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा) 26 जून से लागू हो गया है। इसमें फोन ग्राहकों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उनकी आईडी और सिम कार्ड का गलत उपयोग नहीं किया जा सकेगा
तीन साल की सजा होगी
इस कानून में प्रावधान किया गया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल हो सकती है या 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एक आईडी पर नौ सिम
एक पहचान पत्र पर नौ से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना है। बायोमेट्रिक पहचान से सिम मिलेगा।
कॉल टैपिंग पर भारी जुर्माना
कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही दो करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
संतकबीरनगर(राष्ट्र की परम्परा)। प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों…
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर…
संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को कुलपति प्रो. पूनम टंडन…
रतनपुरा (राष्ट्र की परम्परा)। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देर शाम…
ग्राम रोजगार सेवक संघ ने शोक सभा आयोजित कर दी श्रद्धांजलि, दो मिनट का मौन…