प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना में चयनित को सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी सुविधाएं

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया है कि प्रशिक्षित कृषि स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश कृषि निदेशालय द्वारा प्राप्त हुये है। जिसमें प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन के बैनर तले समस्त कृषि सम्बन्धी) वन स्टाप शाप के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति विकास खण्ड स्तर पर एक कृषि स्नातक / कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक / स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, एवं इसी तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य / केन्द्रीय विश्व विद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालयों जो आई०सी०ए०आर०/ यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त होगे। लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / जनजाति/महिलाओं को अधिकतम 05 वर्ष की छूट होगी। (पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरियता दी जायेगी। यह केन्द्र मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां, उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक, जैव उर्वरक, माइकोन्यूट्रियन्ट सहित समस्त निवेशों की आपूर्ति, लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन को एक ही छत के नीचे (वन स्टाप शाप) उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे।
चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जायेगी यथा कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाईसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाईसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, एग्रीक्शन स्थापना के लिये बैंकों से प्राप्त करने में सहायता तथा 75 प्रतिशत की दर से ऋण पर व्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक की बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर के खाते मे क्रेडिट कर दिया जायेगा। स्वतंत्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराया जाना।
इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षित अंक पत्र, निवास प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र सेवायोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक फोटो के साथ उप कृषि निदेशक देवरिया के कार्यालय में 18 फरवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करें आवेदन पत्र पर आवेदित विकास खण्ड अवश्य अंकित करें।

Editor CP pandey

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