शिक्षक संघ ने अन्य राज्य के युवाओं को मौका देने पर जताई आपत्ति
पटना(राष्ट्र की परम्परा)
“बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 मे बड़ा बदलाव करते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु, बिहार के स्थायी निवासी होने की अहर्ता को खत्म करते हुए अन्य राज्यों के भी युवाओं को मौका दिया है।
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के.के पाठक द्वारा जारी इस आदेश के बाद शिक्षक संघ ने इस पर आपत्ति जताई है।
इस बाबत परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशीर कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से कहा कि एक तरफ महागठबंधन सरकार बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ शिक्षक नियमावली मे बदलाव लाकर अन्य राज्य के युवाओं को मौका देकर बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
नेता द्वय ने सरकार के इस फैसले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यथाशीघ्र इस आदेश को वापस लेते हुए, राज्य के शिक्षक अहर्ताधारी युवाओं के साथ न्याय की मांग की है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि सरकार आखिर क्या सोंच कर ऐसा आदेश जारी किया है। क्या बिहार मे शिक्षक अहर्तधारी युवाओं की कमी है।
ठाकुर ने बताया कि अगर राज्य सरकार ऐसे आदेश को तत्काल वापस लेते हुए बिहार के लाखों युवाओं के साथ इंसाफ नही करती है तो, इसका बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
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