सूचना अधिकार के अंतर्गत 30 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दें : राकेश कुमार
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश राकेश कुमार द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान शुक्रवार को डाक बंगला गेस्ट हाउस, खलीलाबाद में जन सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार- 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।
राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना दिए जाने के संबंध में आवश्यक बिंदुओं पर दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सूचना अधिकार के अंतर्गत नियत 30 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दें।
राज्य सूचना आयुक्त की समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी खलीलाबाद शैलेश कुमार दुबे, अपर उप जिलाधिकारी न्यायिक धनघटा /जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट, तहसीलदार खलीलाबाद, तहसीलदार मेहदावल, तहसीलदार धनघटा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, डीओ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उपायुक्त उद्योग आदि जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
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