यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित यात्रा के लिए ट्रेनों व स्टेशनों में विशेष संरक्षा अभियान

वाराणसी(राष्ट्र की परम्परा)
पूर्वाेत्तर रेलवे वाराणसी मंडल रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु सदैव सतर्क है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ अभिषेक के नेतृत्व में, मंडल के प्रमुख स्टेशनों तथा गाड़ियों मे ज्वलनशील, अग्निउत्प्रेरक,विस्फोटक पदार्थों को साथ लेकर की जा रही रेल यात्रा , अवैध वेंडिंग तथा अनियमित रेल यात्रा पर अंकुश लगाने हेतु सुरक्षा व संरक्षित यात्रा के दृष्टिगत स्टेशनों एवं ट्रेनों में वृहद स्तर पर सतत् विशेष संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।इसी परिप्रेक्ष्य में रविवार को वाराणसी मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की टीमों ,टिकट जाँच टीमों व राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाराणसी मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा मंडल से चलने एवं मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों में एलपीजी/केरोसिन स्टोव तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओ की जांच की गई। जिसमे कोई विस्फोटक व ज्वलनशील सामग्री नहीं पाई गई lरेलवे अपने सभी हितधारकों अर्थात् स्टेशनों और रेलगाड़ियों में काम करने वाले रेलवे/गैर रेलवे कर्मचारियों जिनमें पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर एवं स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग कर्मचारी तथा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शामिल है को रेलवे अधिकारियों एवं संरक्षा टीम द्वारा जागरूक किया जा रहा है।रेल गाड़ियों तथा निजी पार्टियों द्वारा बुक किये गये एफटीआर कोच में अनधिकृृत रूप से गैस सिलेंडर, पटाखें एव ज्वलनशील सामग्री की ढुलाई करने की अनुमति नहीं है। ट्रेनों के पैंट्रीकार सहित अन्य डिब्बों में अवैध सिलेंडर, पटाखें, ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाने के खिलाफ जाँच की जा रही है। इस दौरान अग्निशामक यंत्र के प्रयोग के लिए ट्रेनों के पेंट्रीकार स्टाफ और आन बोर्ड स्टाफ के ज्ञान एवं कौशल की भी जॉच की जा रही है। जॉच के दौरान सुनिश्चित किया जायेगा कि ठेकेदार द्वारा पेंट्रीकार में ’फ्लेम लेस’ विधि द्वारा खाना पकाने के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।इस संरक्षा अभियान के दौरान स्टेशन तथा ट्रेनों पर विद्युत जंक्शन बोर्ड एवं स्विच बोर्ड की जांच के साथ साथ पेंट्रीकार व कोच तथा पावर कार में धुआं और आग का पता लगाने के लिए उपलब्ध अलार्म सिस्टम की कार्य क्षमता व ट्रेनों के कोचों के शौचालयों में धूम्रपान निषेध के ’साइनएज’ की भी जॉच की जा रही है।रेलवे कोचिंग डिपों में आवधिक ओवर हालिंग के दौरान सुनिश्चित किया जायेगा कि ट्रेनों के कोच में कोई लटकता हुआ विद्युत तार या तार का सिरा ढीला न हो तथा विद्युत जंक्शन बाक्स, डैशपॉट एवं एक्सल बॉक्स के पास कोई चिकना पदार्थ न हो। रेलवे इंजन/जनरेटर कार का फर्श पूर्ण रूप से साफ रहे तथा किसी भी प्रकार का तेल/ईधन का रिसाव से मुक्त होने के साथ-साथ डस्टर व कपड़े आदि पास में न हो।गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री की बुकिंग पर निगरानी के लिए पार्सल कार्यालयों, लीज होल्डरों के माध्यम से बुक किए गए पार्सलों की रेलवे अधिकारियों आरपीएफ एवं जीआरपी के साथ जांच की जा रही है, दोषी पाये जाने पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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