देवरिया (राष्ट्र की परम्पर)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश जे0पी0यादव के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में आर्बिट्रेशन के वादों हेतु विशेष लोक अदालत दिनांक 21 जनवरी 2023 को दीवानी न्यायालय परिसर, देवरिया में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इशरत परवीन फारुकी ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में आर्बिटेशन वादों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर विशेष लोक अदालत में निस्तारित कराया जायें। इसके लिए न्यायालय से पक्षकारों को नोटिसें भेजा रहा है एवं फाइनेंस कम्पनिया भी अपने स्तर से पक्षकारों से सम्पर्क कर मामलों को निस्तारण करावें। उन्होने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में आर्बिटेशन के वादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी भी पक्षकार का वाद किसी भी आर्बिटेशन वाद से संबंधित न्यायालय में लम्बित हैं तो वह उस न्यायालय में एक प्रार्थना देकर नियत तिथि पर अपने मामले को लगाकर उसका निस्तारण करा सकता हैं। सचिव ने कहा कि 11 फरवरी 2023 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ठ विषय-अपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रमवाद, विद्युत एवं जल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि के लम्बित मामलें एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का भी निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
जनपद के समस्त वादकारियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण उपरोक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों की तिथि नियत कराकर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराने का कष्ट करें।
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