संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री की मंशा एवं महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में, जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन और वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीम द्वारा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघौली एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बघौली में “बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विद्यार्थी-विद्यार्थिनियों को बाल विवाह से होने वाली शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टीम ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह एक गैर कानूनी कृत्य है, जिसके लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह करवाने, कराने या इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है।
बच्चों को यह भी बताया गया कि संविधान के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। यदि उनके आसपास कहीं भी बाल विवाह की घटना देखने या सुनने को मिले तो वे तत्काल 1098, 1090 या 181 पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। बच्चों को प्रेरित किया गया कि उनका एक छोटा सा प्रयास किसी बालिका या बालक के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।
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