संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सरकार बनाम रोहित पटेल मुकदमे की जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई के बाद अभिलेखीय साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर रोहित पटेल पुत्र रमेश चौधरी निवासी तितौवा, थाना कोतवाली खलीलाबाद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई है।
मामले में अनुज्ञप्ति संख्या 921वी/2025 (यूआईएन नंबर 33014100400775402025) के अंतर्गत जारी एनपी बोर पिस्टल/रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। यह प्रकरण संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ की 24 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ की रिपोर्ट भी संलग्न थी।
रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंसधारी रोहित पटेल के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या 829/2025 दर्ज है। आरोप है कि प्लासियों मॉल में गार्डों पर फायरिंग की गई, जिसमें गोली गार्ड पुरुषोत्तम पांडेय को लगी थी। मामले में विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 और 30 भी दर्ज की गई हैं।
जिलाधिकारी कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारी ने शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस घटना से लोक शांति और आमजन की सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसलिए जनहित और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है
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