देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। वर्तमान समय में नगर पालिका / नगर पंचायत चुनाव, रमजान का त्योहार बुद्ध पूर्णिमा तथा अन्य त्योहारों के कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.02.2023 को विखण्डित करते हुए दिनांक 16.04.2023 से 15.06.2023 तक (दो माह ) के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 के अर्न्तगत उपरोक्त निर्देशों सहित निर्धारित आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया है कि यह आदेश तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है तथा जिनके ऊपर लागू होगा उन्हें तत्काल सूचित करने अथवा सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब) सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल / उम्मीदवार / राजनीतिक कार्यकताओं की भावना वर्गो / दलों / व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। आहत हो या उससे विभिन्न जनपद में कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी राजनीतिक दल / उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियां, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी।जनपद में किसी भी व्यक्ति पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु नहीं किया जायेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल / उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदश्यन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे।किसी व्यक्ति के विचार / मत / कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।
जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि / भवन / अहाते / दीवार का उपयोग झंडा लगाने / झंडियों टाँगने / बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं / एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति टी०वी० चैनल / केबिल नेटवर्क / वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति सभा / रैली / जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल / उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे / लाठी-डण्डे / ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। जनपद में राजनैतिक दल द्वारा मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे।
जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने / वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नही करेंगे, न ही वोट माँगेगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य प्रदार्थ दिये जाएंगे। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टी०वी० / केबिल चैनल / रेडियो / प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार / विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे।जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने / वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने कार कार्य नहीं करेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे।
जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भा०द०वि० की धारा-188 के अंतर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाय। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार का एस०एम०एस० एम०एम०एस० / वॉट्सएप्प मैसेज / ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति जहाँ परीक्षा चल रही है, वहां परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र से 01 कि०मी० की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णत प्रतिबन्धित रहेगा।
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